मां नर्मदा ट्रेडर्स शराब ठेकेदारों पर 420 का मामला दर्ज उपस्थित न होने पर न्यायालय किए संमंस तलब के आदेश
HR Times News नरसिंहपुर मां नर्मदा ट्रेडर्स संचालक जो लाइसेंसी शराब ठेकेदार है। इनके द्वारा गनेश नगर ज्ञान विद्या स्कूल के पास लार्डगंज थाना जबलपुर निवासी पशुपतिनाथ पिता रामचंद्र यादव को विश्वास में लेकर 10 लाख रुपए की राशि ली । जिसे लौटने के लिए दो माह का समय दिया था । परंतु ठेकेदारों द्वारा राशि नहीं लौटी गई । शिकायतकर्ता पशुपतिनाथ ने जब उक्त ठेकेदारों से राशि मांगी तो उन लोगों के द्वारा शिकायतकर्ता को गाली गलौज और मारपीट जान से मारने की धमकी दी गई ।
उक्त प्रकरण में शकायतकर्ता ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश अनुसार यह लोग मां नर्मदा ट्रेडर्स ग्रुप चलाते हैं इन शराब ठेकेदारों ने घंसौर सिवनी छिंदवाड़ा में अपनी दुकानें संचालित की । और परिवादी को मैनेजर बनाने का लालच देते हुए विश्वास में लेकर नए नए प्रलोभन देते रहे और परिवादी पशुपतिनाथ से ग्रुप संचालकों ने झूठ फरेबकर 10 लाख रुपए लिए । जब राशि लौटाने की बात आई तो दोनों ठेकेदारों ने अपना-अपना पल्ला झाड़ना चाहा और अनर्गल शब्दों के साथ जान से मारने की धमकी देना प्रारंभ कर दिया। इस तरह के कृत्य से परिवादी अत्यधिक आहत है ।
कपटपूर्वक,बेईमानी, शारीरिक एवं मानसिक क्षति
पशुपतिनाथ के साथ कपटपूर्वक या बेईमानी के साथ शारीरिक एवं मानसिक ख्याति व संपत्तिक नुकसान की हानि हुई है। मां नर्मदा ग्रुप परिवादी को उत्प्रेरित कर्ता रहा, या जानबूझकर परिवादी को प्रविंच किया । इसी आधार पर न्यायालय ने छल मानते हुए बेईमानी छिपाने पर धारा 420 की जो परिवर्तित हुई है 418 में इसके अंतर्गत अपराध सिद्ध हुआ और प्रकरण न्यायालय के आदेश अनुसार पंजीबद्ध किया गया है। उपस्थित न होने की स्थिति में संमंस तलब किए जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया ।
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