पेट्रोल पंप में नियमों की हो रही अनदेखी, ग्राहकों को झेलनी पड़ रही परेशानी

पेट्रोल पंप संचालक, नियमों को ताक पर रखकर, कर रहे अनदेखी, ग्राहक झेल रहे परेशानी का सबब



संपादक हेमराज विश्वकर्मा

HR Times News नरसिंहपुर

जिलेके पुराना बसस्टैंड स्थित कठल पेट्रोल पंप पर नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और पेट्रोल पंप संचालक द्वारा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध ना कराए जाने से उपभोक्ताओं को लगातार असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है जिले में वैसे तो कई पंपों पर अव्यवस्थाओं की शिकायत मिल रही है लेकिन कठल पेट्रोल पंप पर हालात और भी बदतर बताएं जा रहें हैं 

हवा की मशीन तो है लेकिन बंद 

ग्राहकों का कहना है कि यहां वाहनों में हवा भरने के लिए कंप्रेसर मशीन तो लगी हुई है लेकिन खराब है और सिर्फ दिखावा करने के लिए रखी हुई है और हवा मशीन पर कर्मचारी मौजूद नहीं रहता । नतीजतन यात्रियों को दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता है यही नहीं पंप पर शौचालय और पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है शौचालयों पर ताले लटक रहे हैं और पंप के आसपास गंदगी का अंबर दिखाई देता है

लाइसेंसी के बाद भी लापरवाही

मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस और पेट्रोलियम कंपनियों के नियमों अनुसार हर पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के लिए शौचालय, पीने का पानी, प्रीमियम उपचार की किट और हवा भरने की मशीन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करना होता है। इसके साथ ही एक शिकायत पुस्तिका भी सामने रखी जानी चाहिए लेकिन इस पेट्रोल पंप पर लाइसेंसी होने के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाई जा रही है ।

निरस्तीकरण की मांग 

वहां चालकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर सकते तो उनका लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए ।
कई उपभोक्ताओं ने यह भी बताया कि जब भी शिकायत करते हैं तो पंप संचालक और कर्मचारी अभद्रता पर उतर आते हैं। सेवाराम नामक व्यक्ति ने बताया की यहां नियमों को तांक पर रखकर मनमानी की जाती है मजबूरन उक्त व्यक्ति को वहां से मायूस होकर लौटना पड़ता है । अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कोई ठोस कार्यवाही का ना होना उनके हौसलों को बुलंद करता गया ।

जिम्मेदार अधिकारी की मिली-भगत 

स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि संबंधित विभाग और तेल कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी आंख मूंदे बैठे हैं। उपभोक्ताओं ने वर्तमान दौर में यह मान लिया है कि जब तक यह अधिकारी वर्ग रहेगा तब तक कुछ होना जाना नहीं है । इससे प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं। हले-देकरह मामले को रफा दफा करने में लगी रहते हैं ?

उपभोक्ता के संविधानिक अधिकार का हनन 

भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेट्रोल पंप पर यात्रियों को मुक्त में कुछ बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है इसमें शामिल हैं 
1 निशुल्क हवा भरने की मशीन, 2 स्वच्छ पीने योग्य पानी, 3 महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग साफ-साफ शौचालय 4 प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स ।
इन सुविधाओं को उपलब्ध न करना उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है और यह गैरकानूनी दंडनीय अपराध भी हैं। और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी नदारद यदि किसी पंप पर यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । तो उपभोक्ता अपनी शिकायत दो तरीकों से दर्ज कर सकते हैं ।

क्या कहता है कानूनी दंड 

नियमों का पालन न करने पर पेट्रोल पंप संचालकों पर जुर्माना लाइसेंस निलंबन और रद्दीकरण तक की कार्यवाही हो सकती है । यह प्रावधान न केवल उपभोक्ता को उसके अधिकार दिलाने के लिए बल्कि देश में सेवा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है ।

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