नरसिंहपुर में 4 अवैध कॉलोनियों में प्लाट विक्रय पर और प्रतिबंध

संपादक हेमराज विश्वकर्मा 


HR Times News नरसिंहपुर  
 जिला मुख्यालय में 4 अवैध कॉलोनियों में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर ने जारी किये। यह आदेश मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत पारित कर 4 अवैध कॉलोनी के कॉलोनाईजरों के विरूद्ध प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश किये गये हैं। साथ ही अपर कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद नरसिंहपुर को आदेशित किया है कि वे उक्त अवैध कालोनी के कॉलोनाईजरों के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायें। और इसी सिलसिले में नरसिंहपुर तहसील की जिन अवैध कॉलोनियों में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध के लिए आदेश हैं, उनमें कॉलोनाईजर श्रीमती राजकुमारी पति चेतराम काछी, योगेश आ. चेतराम काछी, यशवंती बाई आ. चेतराम काछी, मीना आ. चेतराम काछी, भारती आ. चेतराम काछी सभी निवासी निरंजन वार्ड खैरी नाका नरसिंहपुर की मौजा नरसिंहपुर न.ब.278 ह.नं. 40 तहसील नरसिंहपुर स्थित ख.नं. 88/8 के रकबा 0.549 हे. भूमि, गोविंद कुमार आ. नारायण दास बैरागी, भूपेंद कुमार आ. नारायण दास बैरागी निवासी उद्योग नगरी के पीछे तिलक वार्ड नरसिंहपुर की मौजा नकटुआ न.ब. 270 ह.नं. 43 तहसील नरसिंहपुर स्थित ख.नं. 11/1 रकबा 1.357 हे. भूमि, नरेश आ. हेमराज काछी, मनोज. आ. हेमराज काछी, छाया आ. हेमराज काछी, गीता आ. हेमराज काछी सभी निवासी निरंजन वार्ड खैरीनाका नरसिंहपुर की मौजा नरसिंहपुर न.ब.278 ह.नं. 40 तहसील नरसिंहपुर स्थित ख.नं. 85/34 के रकबा 0.108 हे. भूमि, राजा भैया आ. प्रीतम सिंह जाट, राजेश आ. बुद्ध सिंह जाट निवासी किसानी वार्ड नरसिंहपुर की मौजा नरसिंहपुर न.ब.278 ह.नं. 40 तहसील नरसिंहपुर स्थित ख.नं. 193/2/1/1 के रकबा 1.969 हे. भूमि पर बनाई गई अवैध कॉलोनी के नाम शामिल हैं ।

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