न्यायालय से दशरथ उर्फ मुंडे को 23/08/2024 में किया निर्दोष बरी अधिवक्ता आकाश दुबे

थाना कोतवाली द्वारा 25 आर्म्स एक्ट का झूठा प्रकरण दर्ज हुआ बरी छोटू सेन

संपादक हेमराज विश्वकर्मा 

HR Times new  नरसिंहपुर  :-  25 आयुध अधिनियम में "दशरथ उर्फ मुंडे" एवं "आकाश उर्फ छोटू सेन" हुए न्यायालय  से निर्दोष बरी पुलिस थाना कोतवाली द्वारा दशरथ उर्फ मुंडे एवं आकाश उर्फ छोटू सेन के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट झूठा प्रकरण दर्ज किया था | उक्त विचारण प्रकरणों में गवाह परीक्षण के उपरांत श्रीमान  मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसन्न सिंह के न्यायालय से दशरथ उर्फ मुंडे को दिनांक 23/08/2024 को निर्दोष बरी  किया गया | एवं दिनांक 23/08/2024 को ही न्यायिक  दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती ऐश्वर्या जैन  की न्यायालय से आकाश उर्फ छोटू सेन को निर्दोष बरी किया गया | ज्ञातव्य हो कि न्यायालय में दोनों अभियुक्त गणों की ओर से पैरवी "अधिवक्ता आकाश दुबे" द्वारा की गई  |

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