महिलाओं को हल्के वाहन चलाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगाइच्छुक आवेदकों से 21 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

महिलाओं को हल्के वाहन चलाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा
इच्छुक आवेदकों से 21 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित


आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग द्वारा 18 से 35 वर्ष तक की महिलाओं को हल्के वाहन (एलएमव्ही) चलाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान- आईटीआई के साथ मिलकर दिया जायेगा। इसके लिए इच्छुक आवेदक जिला परिवहन कार्यालय नरसिंहपुर से आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फार्म भरकर निर्धारित दस्तावेज संलग्न करके 21 जुलाई को सायं 5 बजे तक कार्यालयीन समय में जिला परिवहन कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। ये आवेदन जिला परिवहन अधिकारी नरसिंहपुर कार्यालय के पता ग्राम देवरीकला एनएच 44 रोड जिला नरसिंहपुर पर डाक से भी भेजे जा सकते हैं। आवेदन के लिफाफे पर "विषय- चालन प्रशिक्षण सत्र" लिखकर भेजना होगा। अपूर्ण एवं निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह जानकारी जिला परिवहन अधिकारी नरसिंहपुर ने दी है।
      जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि महिलाओं को हल्के वाहन चलाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 दिवसीय होगा। इस दौरान 155 घंटे का व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान- आईटीआई द्वारा प्रमाण पत्र और परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार ड्रायविंग लायसेंस प्रदान किया जायेगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार या दस्तावेजों या दोनों आधार पर जिले के 30 प्रशिक्षणार्थियों का चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों को हल्के वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
      अभ्यर्थी को आवेदन फार्म के साथ आधार कार्ड, गरीबी रेखा के राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटोकापी संलग्न करना होगी। पासपोर्ट साईज की फोटो भी संलग्न करना होगी या अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहते हैं।

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