अवैध कॉलोनी नाइजरो के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज, प्लॉट बिक्री पर लगा प्रतिबंध

10 अवैध कॉलोनियों में प्लॉट विक्रय पर लगा प्रतिबंध

संपादक हेमराज विश्वकर्मा 

 HR Times Newsनरसिंहपुर :-  जिला मुख्यालय स्तर पर 10 अवैध कॉलोनियों में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का आदेश अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ने लगाया है। यह प्रतिबंध कॉलोनियों का विकास नियम 2014 और म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) उप धारा (2) का उल्लंघन पाये जाने पर लगाया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर अवैध कॉलोनी के कॉलोनाईजरों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गये हैं।
         इसी सिलसिले में तहसील की जिन अवैध कॉलोनियों में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध के लिए आदेश जारी किया गया है, उनमें कॉलोनाईजर मंजू पति राजेश सिंह की मौजा रौंसरा, कमलेश यादव आ. रूपचंद के मौजा रौंसरा, अंजना सिंह आ. सुकांत मौजा बांसकुवारी, जितेन्द्र यादव आ. मुन्नालाल मौजा रौंसरा, गंगाबाई पत्नी मुन्नालाल मौजा रौंसरा, मनमोहन यादव आ. ओंकार मौजा रौंसरा, लाल साहब आ. दुल्लम सिंह मौजा डेडवारा, मोती वासवानी आ. छागामल वासवानी मौजा रौंसरा, धमेन्द्र यादव आ. मुन्नालाल मौजा रौंसरा और आशीष नेमा आ. मुन्नालाल नेमा मौजा रौंसरा कॉलोनी के नाम शामिल हैं ।

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